सीवीसी का केंद्र सरकार के सभी विभागों को निर्देश, समय से भेजें भ्रष्टाचार मामलों की जांच रिपोर्ट
आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर निश्चित समयसीमा का पालन नहीं किया तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जांच रिपोर्ट समय से भेजें। आयोग ने चेतावनी दी कि अगर निश्चित समयसीमा का पालन नहीं किया तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा।
भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सीवीसी केंद्र सरकार के विभागों या संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) से रिपोर्ट हासिल करता है। सीवीओ को संदर्भित किए जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जांच रिपोर्ट सीवीसी को भेजनी होती है।
सीवीसी का कहना है कि विभाग या संगठन निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करते जिसकी वजह से ऐसे मामलों में अत्यधिक विलंब होता है और शिकायतों पर समय से कार्रवाई संभव नहीं होती। इस देरी के लिए सीवीओ अक्सर वैध कारण भी नहीं बताते।
सीवीसी के आदेश में कहा गया है कि हर माहीने के पहले हफ्ते में सीवीओ सभी लंबित शिकायतों की व्यक्तिगत तौर पर समीक्षा करेंगे। अगर निश्चित समयसीमा में जांच संभव नहीं हो तो हर मामले में कारण बताते हुए समय विस्तार की मांग करेंगे।