अब पेट्रोल खरीदने पर ग्राहकों को नहीं देना होगा कार्ड चार्ज का भार
ट्रांजैक्शन शुल्क के बोझ से ग्राहकों और पेट्रोल पंप डीलरों को मुक्त रखा जाएगा। वहीं मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का बोझ अब बैंकों और तेल मार्केटिंग कंपनियों को साझा करना होगा।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर ग्राहकों को ट्रांजैक्शन शुल्क यानी एमडीआर का बोझ नहीं उठाना होगा। पेट्रोल पंप डीलरों को भी इससे राहत दी गई है। मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का भार अब बैंक और तेल मार्केटिंग कंपनियां मिलकर उठाएंगी। एमडीआर वह शुल्क है, जिसे बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिये भुगतान होने पर व्यापारी से वसूलते हैं।
विवाद में घिरा मसला
क्रेडिट व डेबिट कार्ड के जरिये पेट्रोल-डीजल खरीदने पर बैंकों की तरफ से अतिरिक्त शुल्क लगाने के बाद यह मसला विवादों में आ गया था। पेट्रोल पंप डीलरों ने 13 जनवरी से क्रेडिट व डेबिट कार्ड स्वीकार नहीं करने की चेतावनी दे दी थी। इसके बाद से ही पेट्रोलियम और वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग इसका रास्ता निकालने में जुटा था। गुरुवार को इस मसले पर वित्त मंत्रालय में बैठक हुई। इसमें पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने भी हिस्सा लिया। बैठक में तय हुआ कि ट्रांजैक्शन शुल्क के बोझ से ग्राहकों और पेट्रोल पंप डीलरों दोनों को मुक्त रखा जाए।
मामला बैंकों और तेल मार्केटिंग कंपनियों के बीच
बैठक के बाद प्रधान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का मसला अब बैंकों और तेल मार्केटिंग कंपनियों के बीच का है। दोनों को इस बोझ को साझा करना होगा। यह अब इन दोनों के ऊपर है कि वे इसका क्या रास्ता निकालते हैं। यह व्यावसायिक फैसला दोनों पक्षों को मिल-बैठ कर करना है।
केंद्र की दखल से सुलझा मसला
एमडीआर आमतौर पर मर्चेट की तरफ से ग्राहकों पर थोप दिया जाता था। लेकिन नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 30 दिसंबर तक ऐसे शुल्क पर रोक लगा दी थी। पहली जनवरी से ही बैंकों ने इस शुल्क का बोझ पेट्रोल पंप डीलरों पर डाल दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश था कि ग्राहकों तक इसका बोझ नहीं जाना चाहिए। इसके बाद से ही मामले में मोड़ आ गया। पेट्रोल पंप डीलरों ने इसका विरोध करते हुए क्रेडिट व डेबिट कार्ड स्वीकार नहीं करने की चेतावनी दे डाली। बाद में केंद्र सरकार के दखल के बाद मामला सुलझा और पेट्रोल पंपों पर कार्ड के जरिये भुगतान का रास्ता खुला।
बैंक और तेल कंपनियों के बीच साझा होगा एमडीआर
प्रधान ने बताया कि एमडीआर की वसूली 16 दिसंबर, 2016 को जारी रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक ही होगी। बैंक और तेल कंपनियों को ही आपस में साझा करना होगा। यह किस अनुपात में होगा, इसका फैसला होना अभी बाकी है। दोनों पक्षों में इस मामले में अभी बातचीत जारी रहेगी। यहां तक कि क्रेडिट व डेबिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर 0.75 फीसद की छूट भी ग्राहकों को मिलती रहेगी।
एमडीआर शुल्क की दर
1,000 रुपये- 0.25 फीसद
1,000-2,000 रुपये- 0.50 फीसद
2,000 रुपये से ज्यादा- 1.00 फीसद
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