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COVID-19: केरल में एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते 5 लोग, धारा 144 लागू

केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज से धारा 144 लागू हो गई है। संक्रमितों के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह धारा लागू की गई है। 31 अक्टूबर तक अब एक साथ पांच लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।

By Pooja SinghEdited By: Published: Sat, 03 Oct 2020 07:50 AM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2020 07:58 AM (IST)
COVID-19:  केरल में एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते 5 लोग, धारा 144 लागू
तिरुवनंतपुरम में धारा 144 लागू, 31 अक्टूबर तक रहेगी लागू।

तिरुवनंतपुरम, एएनआइ। देश में केरल पहला ऐसा राज्य है, जहां पर कोरोना के संक्रमित मामले सबसे पहले दर्ज किए गए थें, हालांकि इस भयानक वायरस से सबसे पहली मौत कर्नाटक राज्य में हुई थी। अब ये संक्रमण पूरे देश में बुरी तरह फैल गया है। केरल में वर्तमान में स्थिति काबू में नहीं है। यहां पर भी प्रत्येक दिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए राजधानी तिरुवनंतपुरम में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। आज यानी 3 अक्टूबर से लागू हुई यह धारा 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। 

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यह आदेश सोशल डिस्टेंसिंग का अनुसरण करने लिए लागू किया गया है। इसके तहत आइपीसी की धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में कोरोना के मामलों में वृद्धि के चलते सार्वजनिक गैदरिंग और सभाएं कोविड-19 संक्रमण के अत्यधिक प्रसार का बड़ा खतरा पैदा करती हैं। ऐसे में एक समय में पांच से अधिक लोगों की मौजूदगी या सभा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसी के तहत आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने जिलों में जमीनी स्थिति की समीक्षा करें और कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 के तहत संबंधित प्रावधानों और आदेशों को लागू करने में अहम भूमिका निभाए। 

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 1 हजार 69 मरीजों की मौत हो चुकी है वहीं 79 हजार 4 सौ 76 नए संक्रमण के मामले आए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक संक्रमितों की संख्या 64 लाख 73 हजार 5 सौ 45 हो चुकी है। इसमें से 9 लाख 44 हजार 9 सौ 96 सक्रिय मामले हैं। इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या  54 लाख  27 हजार 7 सौ 7 है और मरने वालों की संख्या 1 लाख 8 सौ 42 है। 


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