शीना बोरा मर्डर केस: पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई
शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी पीटर मुखर्जी के वकील ने सीबीआई की विशेष अदालत में पीटर मुखर्जी को जमानत देने की याचिका दायर करते हुए सीबीआई पर पीटर मुखर्जी को केस में जानबूझकर फसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है
नई दिल्ली। शीना बोरा मर्डर मामले में आज पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई की जा सकती है । सोमवार को पीटर मुखर्जी के वकील कौशल मोर ने सीबीआई की विशेष अदालत में पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका दायर करते हुए दलील दी थी कि सीबीआई को पीटर मुखर्जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं।
पीटर मुखर्जी को मिलेगी रिहाई?
मोर ने अदालत से पीटर मुखर्जी की जमानत के लिए दायर याचिका में कहा कि सीबीआई को पीटर मुखर्जी के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे वो उनकी गिरफ्तारी को सही ठहरा सके।
याचिका में ये भी कहा गया है कि सीबीआई ने भी पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी को न्यायायिक हिरासत में बदलने की मांग की थी जिससे साबित होता है कि सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उन्हें अब पीटर मुखर्जी को और ज्यादा पूछताछ के लिए हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। याचिका के मुताबिक पीटर मुखर्जी ने अबतक की पूरी न्यायायिक प्रक्रिया में पुलिस का सहयोग किया है और वो हर बार पूछताछ के लिए हाजिर हुए हैं साथ ही साथ उन्होंने अपना बयान भी पुलिस में दर्ज कराया है।
सीबीआई पर पीटर मुखर्जी को फसाने का आरोप
पीटर मुखर्जी के वकील ने कहा है कि सीबीआई ने पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी को लेकर जो तर्क दिए हैं वो पूरी तरह तर्कें से परे है। मोर ने सीबीआई जानबूझकर पीटर मुखर्जी को शीना बोरा मर्डर केस में फसाने का आरोप भी लगाया।
आपको बता दें कि पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और पूर्व ड्राइवर श्याम राय शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी हैं। पीटर मुखर्जी को इस साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
याचिका में आगे कहा गया है कि सीबीआई ने इस मामले से जुड़ी मुंबई पुलिस की जांच रिपोर्ट को तो माना लेकिन पुलिस द्वारा पीटर मुखर्जी को दिए क्लीन चिट को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें पुलिस ने कहा था कि शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी की कोई भूमिका नहीं है और इंद्राणी ने उन्हें धोखे में रखा है।
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