वरुण गांधी को फिर नोटिस तामील कराने का आदेश
पीलीभीत [जागरण संवाददाता]। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामलों में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी के विरुद्घ तीन अपीलों पर सुनवाई अब एक सितंबर को होगी। जनपद न्यायाधीश ने वरुण गांधी को नोटिस तामील न हो पाने पर उसे दोबारा जारी करने के निर्देश दिए हैं। 2009 म
पीलीभीत [जागरण संवाददाता]। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामलों में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी के विरुद्घ तीन अपीलों पर सुनवाई अब एक सितंबर को होगी। जनपद न्यायाधीश ने वरुण गांधी को नोटिस तामील न हो पाने पर उसे दोबारा जारी करने के निर्देश दिए हैं।
2009 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी के विरुद्घ थाना बरखेड़ा और सदर कोतवाली में भड़काऊ भाषण के मुकदमे दर्ज हुए थे। अवर न्यायालय ने सुनवाई के बाद पीलीभीत से तब सांसद रहे वरुण गांधी को साक्ष्य के अभाव में दोनों मामलों में क्रमश पांच मार्च, 2013 व 27 फरवरी, 2013 को दोषमुक्त करार दिया था। अवर न्यायालय के निर्णयों के विरुद्घ थाना बरखेड़ा के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हयात और राज्य सरकार की तरफ से दो, कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कथित भड़काऊ भाषण मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक अपील जनपद सत्र न्यायाधीश वीके मिश्रा के न्यायालय में दाखिल की गई थी।
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