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स्विस बैंक अकाउंट डिटेल मुहैया न करवाने पर दिल्‍ली कोर्ट ने उद्योगपति को भेजा समन

दिल्‍ली की एक अदालत ने राजधानी के एक उद्योगपति को कोर्ट के समक्ष पेश होने और आदेश के बाद भी स्विस बैंक अकांउट डिटेल मुहैया न कराने के लिए समन जारी किया है।

By Kamal VermaEdited By: Published: Sun, 17 Jan 2016 09:31 AM (IST)Updated: Sun, 17 Jan 2016 01:17 PM (IST)
स्विस बैंक अकाउंट डिटेल मुहैया न करवाने पर दिल्‍ली कोर्ट ने उद्योगपति को भेजा समन

नई दिल्ली। दिल्ली की एक कोर्ट ने 76 वर्षीय एक उद्योगपति कृष्णलाल मधोक को काले धन मामले में समन जारी किया है। आरोप है कि उसने आदेश के बाद भी कोर्ट के समक्ष अपने स्वीस बैंक अकाउंट की डिटेल मुहैया नहीं करवाई है। एडिशनल चीफ मैट्राेपॉलिटिल मजिस्ट्रेट प्रीतम सिंह ने आयकर विभाग द्वारा दायर एक शिकायत याचिका में प्रथमदष्टया मधोक आईटी एक्ट आरोपी माना है।

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कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहने वाले मधोक को इस मामले में अगले माह 24 तारीख को कोर्ट में पेश होने का भी आदेश दिया है। उनके खिलाफ आयकर विभाग की तरफ से एससमेंट इयर 2006-2007 और 2007-2008 को लेकर धारा 276C(1) के अलावा धारा 277 (जांच के दौरान झूठे बयान देने) के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है।

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