चेक बाउंस मामले में कांडा को जमानत नहीं
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को हरियाण के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा को चौदह साल पुरानी चेक बाउंस केस में जमानत देने से इन्कार कर दिया।
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को हरियाण के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा को चौदह साल पुरानी चेक बाउंस केस में जमानत देने से इन्कार कर दिया।
इस केस की सुनवाई पटियाला कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जसजीत कौर कर रहीं हैं। गोविंद कांडा को 31 अक्टूबर तक के लिए जमानत मिली हुई है। गौरतलब है कि गोपाल कांडा और उसके सहयोगी अरुणा चड्डा पर पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा का सुसाइड का केस रोहिणी कोर्ट में चल रहा है। वहीं, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डी के जंगला ने गोपाल कांडा के न्यायिक हिरासत को 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
अरुण चड्डा ने बेल के लिए जिला और अतिरिक्त सत्र न्यालय के न्यायाधीश एस. के. सारवारिया के अदालत में अपनी अर्जी दे रखी है जिसपर सुनवाई 15 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने गीतिका आत्महत्या मामले में पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और चड्डा पर आरोप पत्र दाखिल कर रखा है।
गोपाल कांडा के वकील रमेश गुप्ता ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि उसका मुवक्किल गीतिका सुसाइड केस में एक महीने से भी अधिक समय से जेल में है। रमेश गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने कांडा को चेक बाउंस केस में भी आरोपी माना है। गुप्ता ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने भी माना है कि कांडा चेक बाउंस केस में दोषी है, लेकिन पुलिस द्वारा सही समय पर समन नहीं मिलने के कारण कांडा कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए।
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