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शीना बोरा मर्डर केसः पीटर मुखर्जी को लगा झटका, जमानत याचिका खारिज

शीना बोरा हत्या मामले में सेशन अदालत ने शुक्रवार को पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। बताया जाता है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह रही कि मामले में अभी तक पीटर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Fri, 12 Feb 2016 05:33 PM (IST)Updated: Fri, 12 Feb 2016 06:09 PM (IST)
शीना बोरा मर्डर केसः पीटर मुखर्जी को लगा झटका, जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। शीना बोरा हत्या मामले में सेशन अदालत ने शुक्रवार को पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। बताया जाता है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह रही कि मामले में अभी तक पीटर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है।

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गौरततलब है कि पिछले दिनों सीबीआई ने हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड में सह आरोपी बनाए गए पूर्व मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की जमानत का विरोध किया था। सीबीआई के वकील अनिल सिंह ने पीटर की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पीटर मुखर्जी अपनी सौतेली बेटी शीना बोरा की हत्या की साजिश में शामिल था। उन्होंने कहा यदि उसे जेल से रिहा किया गया तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

तीन फरवरी को हुई सुनवाई में सिंह ने अदालत को बताया था कि शीना की हत्या के बाद पीटर ने लंदन से मुख्य आरोपी और अपनी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी से 15 से 20 मिनट तक बातचीत की थी। वह 26 अप्रैल 2012 को भारत वापस लौटा और 48 घंटे में वह इंद्राणी के साथ गोवा चला गया।


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