माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने को लेकर 26 को होगा फैसला
शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 के तहत भगोड़ा घोषित करने संबंधी याचिका पर फैसले के लिए विशेष अदालत ने 26 दिसंबर की तिथि तय की है।
मुंबई, प्रेट्र। नौ हजार करोड़ के बैंक लोन घोटाले में फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018' के तहत भगोड़ा घोषित करने संबंधी याचिका पर फैसले के लिए विशेष अदालत ने 26 दिसंबर की तिथि तय की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस संबंध में मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के बाद ईडी को माल्या की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा।
याचिका पर विस्तृत सुनवाई के बाद पीएमएलए जज एमएस आजमी ने फैसले के लिए 26 दिसंबर की तिथि तय की। माल्या ने अपने वकील अमित देसाई के जरिये याचिका को निरस्त करने की मांग की और कहा कि नया कानून कठोर है। देसाई ने सोमवार को ईडी के उस दावे का विरोध किया जिसमें कहा गया है कि शराब कारोबारी मार्च 2016 में एक सम्मेलन में शामिल होने के बहाने सामान से भरे 300 बैग के साथ जेनेवा चला गया था। वास्तव में वह सम्मेलन के बहाने देश से भाग गया था।
वकील ने कहा, 'ऐसे गंभीर आरोप लगाने से पहले ईडी को एयरलाइन से माल्या के बैगों के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए।' देसाई ने कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा भी पेश किया, जिसमें 2 दिसंबर 2015 को पेरिस में हुई बैठक में माल्या के शामिल होने का दावा किया गया। इसी बैठक में स्विटजरलैंड के जेनेवा में मार्च 2016 में सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।
ब्रिटेन में है माल्या, प्रत्यर्पण का हो चुका है आदेश
माल्या इन दिनों ब्रिटेन में है। 62 वर्षीय कारोबारी पर मनी लांड्रिंग का भी आरोप है। लंदन की एक कोर्ट ने उसके भारत के समक्ष प्रत्यार्पण का आदेश भी दिया है।