अदालत ने आइएसआइएस आतंकी पर तय किए आरोप
अदालत ने 24 वर्षीय मोहम्मद नाजेर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत आरोप तय किए।
नई दिल्ली, प्रेट्र। दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को आइएसआइएस के आतंकी पर आरोप तय कर दिए। जिला जज अमरनाथ ने 24 वर्षीय मोहम्मद नाजेर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत आरोप तय किए। अदालत ने 21 मार्च को अगली सुनवाई का दिन तय किया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक, नाजेर तमिलनाडु के थंजावुर का रहने वाला है। वह 2014 से दुबई में काम कर रहा था। वह वहां आइएसआइएस के संपर्क में आया। उसने 2015 में आइएसआइएस ज्वाइन की थी। उसे 11 दिसंबर 2015 को गिरफ्तार किया गया था और तीन जून 2016 को उसके खिलाफ चार्ज शीट दायर की गई थी।
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