Money Laundering: अदालत ने मनी लांड्रिंग मामले में परवेज अहमद सहित अन्य PFI नेताओं को 7 दिन की ED हिरासत में भेजा
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को PFI के दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद महासचिव मोहम्मद इलियास और कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीत को 7 दिनों की हिरासत की मंजूरी दे दी। परवेज अहमद पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप है।
नई दिल्ली, ANI: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को PFI के दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद, महासचिव मोहम्मद इलियास और कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीत को 7 दिन की हिरासत की मंजूरी दे दी। अदालत ने नकद दान की आड़ में मनी लान्ड्रिंग के अपराध में उनकी संलिप्तता के संबंध में ED को ये अनुमति दी है। इस मामले में तीन व्यक्तियों को बयानों और वसूली दस्तावेजों के साथ पेश होने की आवश्यकता है। ED ने कहा कि उनके परिसरों से जब्त किए गए मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच भी उनकी मौजूदगी में की जानी चाहिए।
मनी लांड्रिंग मामले में चल रही जांच
ED ने शुक्रवार को PFI की दिल्ली इकाई के तीन पदाधिकारियों के रिमांड की मांग करते हुए कहा कि 2018 से दिल्ली के अध्यक्ष परवेज अहमद एक आपराधिक साजिश का हिस्सा हैं। परवेज ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें दिल्ली में पैसे जुटाने की जानकारी थी। जांच से पता चला कि इस तरह की फंड वसूली की कवायद एक दिखावा था और PFI से सहानुभूति रखने वालों से प्राप्त होने का झूठा अनुमान लगाया गया था और ये लेनदेन फर्जी थे।
जांच में सहयोग नहीं कर रहे परवेज अहमद
ED ने बताया कि परवेज़ अहमद जांच में सहयोग करने से बचना चाहते हैं और टालमटोल वाले रवैये अपना रहे हैं। ED ने कहा कि तथाकथित दानदाताओं के बयान और तलाशी के दौरान विभिन्न स्थानों से जब्त किए गए सबूत, इस मामले में उसकी गतिविधियों और मनी लान्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने के बारे में और संदेह पैदा करते हैं।
बता दें कि यह साफ हो चुका है कि परवेज़ अहमद ने जानबूझकर सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया और झूठ बोला। उन्होंने अपने बयान दर्ज करने के दौरान जांच अधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की।
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