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कोर्ट ने माल्या के खिलाफ फिर जारी किया गैर जमानती वारंट

ईडी ने माल्या एवं आठ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर किया था।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Wed, 05 Jul 2017 08:37 PM (IST)Updated: Wed, 05 Jul 2017 08:37 PM (IST)
कोर्ट ने माल्या के खिलाफ फिर जारी किया गैर जमानती वारंट
कोर्ट ने माल्या के खिलाफ फिर जारी किया गैर जमानती वारंट

मुंबई, प्रेट्र। यहां की विशेष पीएमएलए अदालत ने मनी लांड्रिंग मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बैंक कर्ज जालसाजी की जांच से संबंधित है।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील हितेन वेनेगोअंकर ने कहा, 'अदालत ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है। यह आरोप पत्र 14 जून 2017 को दायर किया गया था। अदालत ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।'

ईडी ने माल्या एवं आठ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर किया था। यह आरोप पत्र करीब 900 करोड़ रुपये के आइडीबीआइ-केएफए बैंक कर्ज मामले में मनी लांड्रिंग जांच से संबंधित है। ईडी के आग्रह पर अदालत ने नया गैर जमानती वारंट जारी किया है। मनी लांड्रिंग एजेंसी ने अदालत को बताया कि माल्या ब्रिटेन में है और पूर्व में हाजिर नहीं हुआ है।

ईडी ने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत 57 पृष्ठों का आरोप पत्र दायर किया है। माल्या के अलावा इस मामले में किंगफिशर एयरलाइंस (केएफए), यूनाइटेड ब्रेवेरीज (होल्डिंग) लिमिटेड, भंग एयरलाइंस के वरिष्ठ कर्मचारी और कार्यकारी और आइडीबीआइ बैंक आरोपी हैं।

एजेंसी ने आरोप पत्र में बताया है कि किस तरह बैंक से कर्ज लिया गया और उसे विदेश में फार्मूला-1 कार रेसिंग में भेज दिया गया। इस कार रेसिंग में माल्या की फोर्स इंडिया टीम शामिल थी। एजेंसी ने बताया है कि नियमों को ताक पर रख किस तरह से 400 करोड़ रुपये विदेश भेज दिए गए।

जांच में पाया गया कि माल्या, केएफए ने आइडीबीआइ बैंक अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर 860.92 करोड़ रुपये कर्ज लिया था। इसमें से 807.82 करोड़ रुपये अभी भी बकाया है। ईडी ने पिछले वर्ष पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।

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