Move to Jagran APP

देशवासियों को खाद्य समेत किसी भी जरूरी सामान की ना हो किल्लत, सभी राज्यों को केंद्र का निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधन के दौरान पूरे देश के लॉकडाउन की बात कही थी।

By Nitin AroraEdited By: Published: Wed, 25 Mar 2020 09:58 AM (IST)Updated: Wed, 25 Mar 2020 10:15 AM (IST)
देशवासियों को खाद्य समेत किसी भी जरूरी सामान की ना हो किल्लत, सभी राज्यों को केंद्र का निर्देश
देशवासियों को खाद्य समेत किसी भी जरूरी सामान की ना हो किल्लत, सभी राज्यों को केंद्र का निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। कोरोना वायरस के देश में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधन के दौरान यह घोषणा की। वहीं, इस दौरान देशवासियों को किसी भी जरूरी सामान की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखने को कहा गया। वहीं अब उद्योग और आंतरिक व्यापार के सचिव गुरुप्रसाद महापात्र ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को राज्य में खाद्य समेत किसी भी जरूरी सामान की दिक्कत ना हो उसके लिए नजर बनाए रखने के लिए कहा है। 

loksabha election banner

पत्र में सभी चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट को बंद ना किया जाए। देशवासियों के लिए सभी जरूरी चीजों के आपूर्ति की जाए। कहा गया कि उपभोक्ताओं के लिए सभी जरूरी सामान मार्केट में उपलब्ध रहेगा। साथ ही उत्पादन-संबंधी जगहों पर किसी भी तरह का कानूनी उल्लंघन ना किया जाए।

बता दें कि पीडीएस के तहत चलने वाली राशन दुकानें, खाने-पीने, दूध, रसोई के सामान आदि से संबंधित दुकानें खुलती रहेंगी। ई-कॉमर्स से इनकी होम डिलीवरी पर भी रोक नहीं लगेगी। अस्पताल एवं संबंधित चिकित्सा इकाइयां, उनके विनिर्माण एवं वितरण से जुड़ी इकाइयां, केमिस्ट, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, एंबुलेंस पैरा मेडिकल स्टाफ व अन्य पर रोक नहीं।

ऊर्जा, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, चेतावनी एजेंसियां, जिला प्रशासन एवं राजस्व, बिजली, पानी एवं सफाई, बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम, गैस रिटेल एवं स्टोरेज आउटलेट, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन इकाइयां एवं सेवाएं, सेबी के नोटिफिकेशन के अनुसार कैपिटल एवं डेट मार्केट, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सर्विसेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, जरूरी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली विनिर्माण इकाइयां, ऐसी उत्पादन इकाइयां जिन्हें लगातार चालू रखना होता है, उन्हें राज्य सरकार की अनुमति से चलाया जा सकेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.