निदेशकों के पासपोर्ट विवरण रखेगी सरकार, जिनके पास पासपोर्ट नहीं; वे देंगे हलफनामा
कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय सभी कंपनियों के निदेशक बोर्ड में शामिल निदेशकों से पासपोर्ट विवरण मांगने संबंधी प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है।
नई दिल्ली (पीटीआई)। कर्ज लेकर विदेश भागने वालों पर नकेल कसने के लिए वित्त मंत्रालय के बाद अब कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने भी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय सभी कंपनियों के निदेशक बोर्ड में शामिल निदेशकों से पासपोर्ट विवरण मांगने संबंधी प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव के तहत अगर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर (डिन) रखने वाले किसी व्यक्ति के पास पासपोर्ट नहीं है, तो उसे हलफनामा देना पड़ेगा कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है।
इसके साथ ही, डिन के लिए आवेदन देने वालों को अपना पासपोर्ट विवरण जमा करना होगा। इसके लिए डिन आवेदन प्रपत्र में पासपोर्ट संबंधी विवरण का कॉलम डाला जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले दिनों वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को उनके 50 करोड़ रुपये से बड़े कर्जदारों के पासपोर्ट विवरण लेने का निर्देश दिया था। मंत्रालय का मानना था कि पासपोर्ट विवरण होने से घोटाले की स्थिति में कर्जदार को समय रहते देश में रोका जा सकेगा।