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Coronavirus: विदेश से केरल लौटे दो लोगों में कोरोना पॉजिटिव

Coronavirus सरकार द्वारा विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के अभियान के तहत दोनों व्यक्ति सात मई को केरल लौटे हैं।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Sun, 10 May 2020 07:32 AM (IST)Updated: Sun, 10 May 2020 07:32 AM (IST)
Coronavirus: विदेश से केरल लौटे दो लोगों में कोरोना पॉजिटिव
Coronavirus: विदेश से केरल लौटे दो लोगों में कोरोना पॉजिटिव

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र। केरल में शनिवार को कोविड-19 के दो नए मामले मिले हैं। सरकार द्वारा विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के अभियान के तहत दोनों व्यक्ति सात मई को केरल लौटे हैं। इनमें से एक दुबई और दूसरा अबुधाबी से आया है।मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि इन दो नए मरीजों के साथ राज्य में कुल कोविड-19 मरीजों की संख्या 505 पहुंच गई है। इनमें से 17 का इलाज चल रहा है जबकि 485 ठीक हो चुके हैं।राज्य में तीन मरीजों की मौत हो चुकी है।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि शनिवार को इडुक्की में एक मरीज ठीक हुआ है। जबकि दो नए मरीजों में से एक का इलाज कोच्चि और दूसरे का कोझिकोड में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 23,930 लोगों को ऑब्जर्बेशन में रखा गया है। इनमें से 334 को विभिन्न अस्पतालों के आइसोलेशन वार्डो में रखा गया है।

लॉकडाउन में केरल के जिला स्तर के सभी कोर्ट करेंगे कामकाज

केरल में जिला न्यायपालिका की सभी अदालतें लॉकडाउन के तीसरे चरण में कामकाज करेंगी। केरल हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी मेमोरेंडम में इस आशय की जानकारी दी गई है। हालांकि राज्य के हॉटस्पॉट इलाके में स्थितकोर्ट पर यह लागू नहीं होगा।मेमोरेंडम में कहा गया है, 'निर्देश दिया जाता है कि राज्य में रेड जोन और हॉटस्पॉट को छोड़कर जिला न्यायपालिका की सभी अदालतें चार मई के बाद संचालित होंगी और अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार काम करेंगे।

रेड जोन में कोर्ट न्यूनतम कर्मचारी के साथ काम करेंगे। हॉटस्पॉट में आने वाले कोर्ट कामकाज नहीं करेंगे।'मेमोरेंडम में कहा गया है कि यह फैसला राज्य सरकार के दिशानिर्देश पर विचार करने के बाद लिया गया है। लॉकडाउन की विस्तारित अवधि में विभिन्न संस्थानों के कामकाज के लिए राज्य सरकार ने दिशानिर्देश जारी किया है।

एलडीएफ सरकार को राहत देते हुए केरल हाई कोर्ट ने अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और स्वामित्व वाले संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती करने के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया है।


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