Move to Jagran APP

Coronavirus: केंद्र ने राज्यों से कहा- जागरूकता के लिए कोरोना से जुड़े तथ्यों की जांच का सिस्टम बनाएं

Coronavirus केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को राज्य स्तर पर एक तंत्र बनाने के लिए कहा है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Thu, 02 Apr 2020 09:47 AM (IST)Updated: Thu, 02 Apr 2020 09:57 AM (IST)
Coronavirus: केंद्र ने राज्यों से कहा- जागरूकता के लिए कोरोना से जुड़े तथ्यों की जांच का सिस्टम बनाएं
Coronavirus: केंद्र ने राज्यों से कहा- जागरूकता के लिए कोरोना से जुड़े तथ्यों की जांच का सिस्टम बनाएं

नई दिल्ली, एएनआइ।Coronavirus, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना वायरस से जुड़े मामलों से जुड़े तथ्यों को सत्यापित करने की बात कही है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को राज्य स्तर पर एक तंत्र बनाने के लिए कहा है, जहां लोग भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे वेब पोर्टल की मदद से तथ्यों और असत्यापित समाचारों को तुरंत सत्यापित कर सकते हैं।

loksabha election banner

गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार एक वेब पोर्टल बना रही है, जहां लोग तथ्यों और असत्यापित समाचारों को तुरंत सत्यापित कर सकते हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित मुद्दों के लिए राज्य-स्तर पर एक समान तंत्र बनाने का अनुरोध किया जाता है।

सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी।31 मार्च को, भारत सरकार ने एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दायर की।सुप्रीम कोर्ट ने बाद में प्रवासी मजदूरों के लिए राहत शिविर/आश्रयों के प्रावधान और भोजन, दवाइयां, आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं जैसे कि एमएचए के निर्देशों और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के अनुसार प्रदान किए जाने के संबंध में निर्देश दिए।

सरकार से स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल-जवाब

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए गंभीर परिस्थितियों में काम कर रहे डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्साकर्मी को विश्व स्वास्थ संगठन (डब्ल्यूएचओ ) द्वारा मान्य सुरक्षा किट और उपकरण उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ नागपुर डॉक्टर जेरेल बैनेट की याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रही थी। पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अगले हफ्ते तक जवाब देने को कहा है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.