coronavirus: इंदौर में स्वास्थ्य कर्मी पर हमला करने वालों में से चार पर लागू हुआ NSA कानून
इंदौर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को चार लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है। दरअसल इन लोगों ने जांच टीम के कार्यकर्ताओं पर हमला किया था।
इंदौर, पीटीआइ। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सरकार ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह इस इलाके में जाएं जहां कोरोना वायरस का पॉजिटिव मामला आया हो। उसके आसपास के इलाकों में सभी की जानकारी इकट्ठा की जाए। ताकी कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। हालांकि, कार्यकर्ताओं को साथ कई जगहों पर बदसलूकी भी की जा रही है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया था। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को चार लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है।
एक अधिकारी ने कहा कि यह मध्यप्रदेश में COVID-19 महामारी से संबंधित पहली कार्रवाई है। स्वास्थ्य विभाग की पांच सदस्यीय टीम बुधवार को तातापट्टी बाखल में एक रिश्तेदार और एक सीओवीआईडी -19 रोगी के परिचितों को क्वॉरेंटाइन करने के लिए गए थे। जब एक अनियंत्रित भीड़ ने उन पर पत्थरों से हमला किया, इसमें दो महिला चिकित्सक घायल हो गईं। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने गुरुवार को कथित हमले के लिए सात लोगों को गिरफ्तार किया था और जिला प्रशासन ने चान लोगों को खिलाफ एनएसए लागू कर दिया। इंदौर पुलिस ने शुक्रवार को इस घटना के सिलसिले में छह और लोगों को हिरासत में लिया।
थाना प्रभारी करण सिंह शक्तावत ने कहा कि इंदौर के छत्रीपुरा पुलिस ने घटना में उनकी संलिप्तता के बारे में छह और लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस बीच, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा (इंदौर), राजेश दंडोतिया ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के बारे में एक अफवाह और भड़काऊ संदेश फैलाने के लिए आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत चार लोगों पर मामला दर्ज किया गया।
जानकारी के लिए बता दें कि देश में बढ़ी तेजी से कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है।