कंप्यूटर बाबा की जमानत याचिका खारिज, 28 नवंबर तक भेजा जेल
मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर आश्रम बनाने घर में घुसकर तलवार से हमला करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपित कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी को जिला कोर्ट ने 28 नवंबर तक जेल भेज दिया है।
इंदौर, राज्य ब्यूरो। मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर आश्रम बनाने, घर में घुसकर तलवार से हमला करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपित कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी को जिला कोर्ट ने 28 नवंबर तक जेल भेज दिया है। मंगलवार को बाबा की तरफ से जमानत याचिका भी प्रस्तुत की गई, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। पुलिस को मंगलवार शाम चार बजे बाबा को कोर्ट में पेश करना था, लेकिन वह दोपहर दो बजे ही उन्हें लेकर पहुंच गई। बाबा के वकील कोर्ट पहुंचते उसके पहले ही बाबा जेल भेजे जा चुके थे।
बाबा से जुड़े बदमाश के चार अवैध निर्माण ढहाए
कंप्यूटर बाबा के तार इंदौर के सूचीबद्ध बदमाश रमेश तोमर से भी जुड़े हैं। इसे देखते हुए प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के दल ने मंगलवार को इंदौर के मूसाखेड़ी क्षेत्र स्थित इदरीस नगर में तोमर के चार निर्माण ढहा दिए। इनमें से एक भवन में स्कूल चलता था और दो मकान निर्माणाधीन थे। साथ ही क्षेत्र के सार्वजनिक बगीचे पर अतिक्रमण कर लगाए गए तीन मोबाइल टावर भी हटा दिए गए। बाबा और तोमर का जुड़ाव तब सामने आया था, जब पिछले दिनों जम्बूड़ी हप्सी (गोम्मटगिरि) में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया बाबा का अवैध निर्माण तोड़ा गया था। वहां से एक लग्जरी कार बरामद हुई थी, जो यह गाड़ी तोमर के नाम पंजीकृत निकली। बताया जाता है कि तोमर के खिलाफ करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तोमर इस समय फरार है।