ट्रेन में कॉकरोच और गंदे वाशरूम रेलवे की सेवा की कमी, उपभोक्ता आयोग ने 10 हजार रुपये हर्जाना देने को कहा
ट्रेन के कोच में कॉकरोच, गंदे वाशरूम और सीलिंग से पानी टपकने जैसी अव्यवस्थाओं को जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे ...और पढ़ें

ट्रेन में कॉकरोच और गंदे वाशरूम रेलवे की सेवा की कमी- उपभोक्ता आयोग
HighLights
रतलाम मंडल को परिवादियों को 10 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है
परिवादी सुशीला पानोत और अन्य ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था
जेएनएन, इंदौर। ट्रेन के कोच में कॉकरोच, गंदे वाशरूम और सीलिंग से पानी टपकने जैसी अव्यवस्थाओं को जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे की सेवा में कमी माना है।
यात्रियों की शिकायतों के बावजूद समस्या का उचित निराकरण नहीं करने पर आयोग ने पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल को परिवादियों को 10 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।
यह राशि मानसिक संताप और परिवाद व्यय के लिए देनी होगी। रेलवे को एक माह के भीतर भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में राशि नहीं देने पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
परिवादी सुशीला पानोत और अन्य ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा अगस्त 2023 को इंदौर से यशवंतपुर जंक्शन के लिए ट्रेन यात्रा शुरू की थी। यात्रा के दौरान कोच में कॉकरोच मिलने, वाशरूम की खराब स्थिति और सीलिंग से पानी टपकने सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ा।
यात्रियों ने इन अव्यवस्थाओं की शिकायत रेलवे हेल्पलाइन, रेल मदद एप, कोच अटेंडेंट और टिकट जांच कर्मचारियों से की, लेकिन उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली।
काफी देर बाद हाउसकीपिंग कर्मचारियों ने कीटनाशक का छिड़काव किया, लेकिन इससे भी समस्या दूर नहीं हुई। रेलवे की ओर से आरोपों से इनकार किया गया। अधिकारी अपने पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दे सके।
किराया वापसी की मांग अस्वीकार
आयोग ने स्पष्ट किया कि परिवादियों ने ट्रेन से अपनी यात्रा पूरी की थी, इसलिए किराया वापस दिलाने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। रेलवे की सेवा में कमी के कारण 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया।
उपभोक्ता आयोगों के फैसले
- मोहाली (अप्रैल 2026): ट्रेन के अनुपयोगी शौचालयों की शिकायत पर 30 हजार मुआवजा ।
- चंडीगढ़ (मार्च 2024) : शताब्दी एक्सप्रेस के सूप में मरा काकरोच मिलने पर 10 हजार मुआवजा ।
- दिल्ली (जनवरी 2024) : ट्रेन में गंदे शौचालय और पानी की कमी पर 30 हजार मुआवजा ।
