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मेनका धोखाधड़ी मामले में फिर क्लोजर रिपोर्ट

पटियाला हाउस कोर्ट में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी के खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी के मामले में सीबीआइ ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। विशेष सीबीआइ जज अंजू बजाज चंदना ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने से पूर्व शिकायतकर्ता को जवाब तलब किया है।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Thu, 03 Mar 2016 08:12 AM (IST)Updated: Thu, 03 Mar 2016 08:35 AM (IST)
मेनका धोखाधड़ी मामले में फिर क्लोजर रिपोर्ट

नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी के खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी के मामले में सीबीआइ ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। विशेष सीबीआइ जज अंजू बजाज चंदना ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने से पूर्व शिकायतकर्ता को जवाब तलब किया है।

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न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता वीएम सिंह को 27 अप्रैल को पेश होने का हुक्म देते हुए उनसे पूछा है कि क्लोजर रिपोर्ट पर उनका क्या कहना है। मामला वर्ष 2006 का है। सीबीआइ इससे पहले भी दो बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है।

अदालत ने रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए नए सिरे से जांच के आदेश दिए थे। मामले में सीबीआइ ने मेनका गांधी के अलावा उनके गांधी रूरल वेलफेयर ट्रस्ट के प्रबंधक ट्रस्टी विजय शर्मा और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव एफयू सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

आरोप था कि मेनका गांधी ने सिद्दीकी के साथ मिलीभगत कर अपने एनजीओ के लिए 50 लाख रुपये का फंड लिया था। फंड उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नर्सिग कॉलेज बनाने के नाम पर लिया गया था।

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