सीआइसी ने पीएमओ से आरटीआइ आवेदनों के ट्रांसफर में देरी का कारण पूछा
मुख्य सूचना आयुक्त ने प्रधानमंत्री कार्यालय को आरटीआई अर्जियों के ट्रांसफर में देरी के कारण बताने का निर्देश दिया।
नई दिल्ली (पीटीआई)। मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी) आर.के. माथुर ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को आरटीआइ आवेदनों को संबंधित विभागों तक पहुंचाने में देर लगने का कारण पूछा है। खासकर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, प्रस्तावित आरटीआइ नियमों के बारे में देरी से जानकारी देने के लिए चिंता जताई है।
सीआइसी का यह आदेश याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त कोमोडोर लोकेश बत्रा की याचिका पर आया है। उन्होंने आरटीआइ के तहत सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की फाइल नोटिंग, प्रस्तावित आरटीआइ नियम 2017 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यात्रा बिलों की जानकारी मांगी है।
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जब आवेदन सरकारी प्रशासन को दिया जाता है, और जानकारी किसी अन्य सरकारी प्रशासन से मिलनी होती है तो आवेदन को ट्रांसफर किया जाता है। आरटीआइ अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन मिलने के पांच दिनों के अंदर उसे संबंधित विभाग तक हस्तांतरित कर देना चाहिए।
आवेदनकर्ता बत्रा ने कहा कि उसने केवल पीएमओ से संबंधित रिकार्ड के बारे में ही जानकारियां मांगी हैं। सुनवाई के दौैरान बत्रा ने कहा कि पीएमओ के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआइओ) से नियमित रूप से देर से जानकारियां मिल रही हैं। इस पर पीएमओ के सीपीआइओ ने कहा कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया जा रहा है।
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