कठुआ मामले का मुख्य गवाह दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार
कठुआ में बहुचर्चित आठ वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले के मुख्य गवाह तालिब हुसैन को पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में गिरफ्तार किया है।
जम्मू, जागरण संवाददाता। कठुआ में बहुचर्चित आठ वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले के मुख्य गवाह तालिब हुसैन को पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस मंगलवार देर रात आरोपित को दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके से गिरफ्तार कर सांबा में लाई।
आरोपित तालिब हुसैन के खिलाफ उसकी एक महिला रिश्तेदार ने सांबा पुलिस स्टेशन में कुछ दिन पहले लिखित शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि जब वह ऊधमपुर के मजालता इलाके में मवेशी चरा रही थी तो तालिब हुसैन हाथ में टोका (तेजधार हथियार) लेकर पहुंच गया।
महिला ने आरोप लगाया कि तालिब ने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। वह किसी तरह उसके चंगुल से निकल गई, लेकिन तालिब ने महिला को टोका दिखाकर धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी से कही तो वह उसे जान से मार देगा। महिला ने डर के मारे किसी को यह बात नहीं बताई।
करीब डेढ़ महीने तक उसने अपने पति से बात को छिपाकर रखा। बाद में महिला ने सांबा पुलिस स्टेशन के अधीन पड़ती मानसर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित महिला की मेडिकल जांच करवाई गई। एसएचओ चंचल का कहना है कि आरोपित को रिमांड के लिए कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। सुरक्षा कारणों से उसे दोपहर को सांबा सिडको कांप्लेक्स में बनी पुलिस चौकी में रखा गया। बाद में उसे सांबा पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किया गया।
सांबा पुलिस के थानेदार चंचल के नेतृत्व में एक टीम दक्षिण कश्मीर के तराल इलाके में गई थी और तालिब के ठिकाने पर छापा मार कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ आरपीसी की धारा 376 और शस्त्र अधिनियम 4/25 के तहत मामला दर्ज किया है।
तालिब दहेज उत्पीड़न, धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास में भी है आरोपित
इससे पहले तालिब की पत्नी ने भी उसके खिलाफ दस लाख रुपये के दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। तालिब पर आरोप है कि वह पत्नी को इसके लिए प्रताड़ित करता था। फिलहाल इस मामले में वह जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से जमानत पर है। तालिब लंबे समय से विवादों में रहा है। जम्मू में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज है, जिसका पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है।
इसके अलावा कठुआ मामले की सुनवाई के दौरान तालिब ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर खुद को वकील होने का दावा किया था। बाद में सूचना के अधिकार से खुलासा हुआ था कि उसके पास वकालत की कोई डिग्री नहीं है।