छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की दोबारा जारी होगी मेरिट सूची
हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) को प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची दोबारा जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके पहले तीन सवालों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। आदर्श उत्तरपुस्तिका में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण आदेश दिया।
बिलासपुर, राज्य ब्यूरो। हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) को प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची दोबारा जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके पहले तीन सवालों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। आदर्श उत्तरपुस्तिका में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण आदेश दिया। साथ ही दो माह के भीतर मुख्य परीक्षा की तिथि तय करने के निर्देश भी दिए हैं।
हाई कोर्ट ने तीन सवालों की दोबारा जांच कर परीक्षा परिणाम घोषित करने के दिए आदेश
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले कई अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कहा था कि आदर्श उत्तरपुस्तिका में त्रुटि की वजह से वे मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आठ अक्टूबर को इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षा पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी। इसके बाद 14 अक्टूबर को आयोग के वकीलों के दावे को याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने गलत ठहराते हुए बताया कि वर्ष 2005 की परीक्षा में भी आयोग ने गलत आदर्श उत्तरपुस्तिका जारी की थी। इसे आयोग ने स्वीकार भी किया। वही गलती वर्ष 2019 की परीक्षा में की गई है। अब आयोग नकार रहा है। आयोग की तरफ से जारी 17 सवालों पर आपत्ति की गई है, जिसे संशोधित किया गया है। ऐसे में सही व गलत दोनों तरह के उत्तर में अंक दे दिए गए हैं।
जस्टिस गौतम भादुड़ी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन सवालों पर आपत्ति की गई थी उनमें से प्रश्न क्रमांक दो, 76 व 99 की फिर से जांच कर नए सिरे से मेरिट सूची जारी की जाए। इसके साथ ही आयोग को सभी प्रक्रिया पूरी कर दो माह के भीतर मुख्य परीक्षा की तिथि तय करने को भी कहा गया है।