टीबी की रिपोर्ट नहीं देने पर डाक्टर, केमिस्ट जा सकते हैं जेल
इन कदमों में टीबी के मामलों की रिपोर्ट नहीं देने पर डाक्टरों, अस्पताल के कर्मचारियों और केमिस्टों को जेल भेजा जा सकता है।
By Sachin BajpaiEdited By: Published: Wed, 21 Mar 2018 11:21 PM (IST)Updated: Wed, 21 Mar 2018 11:21 PM (IST)
नई दिल्ली, आइएएनएस : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक भारत को क्षय रोग (टीबी) मुक्त बनाने पर जोर देने के एक सप्ताह बाद सरकार ने कड़े कदमों की घोषणा की है। इन कदमों में टीबी के मामलों की रिपोर्ट नहीं देने पर डाक्टरों, अस्पताल के कर्मचारियों और केमिस्टों को जेल भेजा जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने एक अधिसूचना में कहा है कि क्लीनिक प्रतिष्ठान (चिकित्सा की मान्य सभी प्रणाली में अस्पताल और क्लीनिक), डाक्टरों और केमिस्टों एवं ड्रगिस्ट को निर्धारित प्रारूप में हर टीबी मरीज की जानकारी लोक स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी। स्थानीय नोडल अधिकारी को ऐसे मामले की रिपोर्ट करने मंे विफल रहने पर टीबी के खिलाफ संघर्ष के बड़े भागीदारों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो वर्ष कैद का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी को जीवन के लिए खतरनाक माना है। यह बीमारी लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या बन सकती है।
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