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अखिल गोगोई के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल, देशद्रोह और आतंक विरोधी कानून के तहत मामला

किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई के खिलाफ देशद्रोह और आतंक विरोधी कानून के तहत दायर आरोपपत्र जारी किया गया है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Sat, 06 Jun 2020 07:57 AM (IST)Updated: Sat, 06 Jun 2020 07:57 AM (IST)
अखिल गोगोई के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल, देशद्रोह और आतंक विरोधी कानून के तहत मामला
अखिल गोगोई के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल, देशद्रोह और आतंक विरोधी कानून के तहत मामला

गुवाहाटी, प्रेट्र। किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई के खिलाफ देशद्रोह और आतंक विरोधी कानून के तहत दायर आरोपपत्र में एनआइए ने कम्युनिस्ट घोषणापत्र, लेनिन के काम, माओ की जीवनी पढ़ने, दोस्तों को कामरेड कहने और उनके साथ लाल सलाम कहकर अभिवादन करने का उल्लेख किया है।राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने गुवाहाटी में एनआइए की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश के सामने 29 मई आरोपपत्र दाखिल कराया है।

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गोगोई पर जांच एजेंसी ने आइपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 124 ए (देशद्रोह), 153 ए (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करना) और 153 बी (राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचाने) के तहत आरोप लगाया है। किसान नेता के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18 और 39 के प्रावधान और अन्य तीन भी लगाए गए हैं। दोषी पाए जाने पर उन्हें उम्रकैद की सजा हो सकती है।

बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट और किसान नेता अखिल गोगोई के गुवाहाटी स्थित घर पर NIA ने छापेमारी की। दिसंबर महीने की शुरुआत में ही NIA ने गोगोई को गिरफ्तार किया था। गोगोई के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और अवैध (गतिविधियां) रोकथाम कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

क्या है मामला ?

नागरिकता संशोधन कानून, 2019 के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच एहतियातन असम पुलिस ने गोगोई को 12 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया था। इसके दो दिनों बाद यह मामला NIA को सौंप दिया गया था। इसके बाद अदालत ने उन्‍हें 10 दिनों के लिए NIA की हिरासत में भेज दिया। NIA सूत्रों का कहना है, ‘अखिल गोगोई मा‍ओवादियों के संपर्क में हैं और जांच के लिए उनकी गिरफ्तारी आवश्‍यक है। एजेंसी उनसे माओवादियों से जुड़े होने के मामले में पूछताछ करेगी। अखिल गोगोई कृषक मुक्ति संग्राम समिति (KMSS) कि सक्रिय सदस्‍य हैं जो असम के किसानों का संगठन है।

खास बातें- गोगोई पर आइपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 124 ए (देशद्रोह), 153 ए (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करना) और 153 बी (राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचाने) के तहत आरोप।


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