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साधु यादव के खिलाफ आरोप तय

राजधानी पटना मे शास्त्रीनगर स्थित परिवहन विभाग के कार्यालय मे वर्ष 2001 मे घुसकर सरकारी कार्य मे बाधा पहुचाने और लोकसेवक के साथ मारपीट के मामले मे पटना की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को पूर्व मुख्यमत्री लालू प्रसाद के साले साधु यादव के खिलाफ आरोप तय किए।

By Edited By: Published: Mon, 21 May 2012 01:58 PM (IST)Updated: Mon, 21 May 2012 01:58 PM (IST)
साधु यादव के खिलाफ आरोप तय

पटना। राजधानी पटना में शास्त्रीनगर स्थित परिवहन विभाग के कार्यालय में वर्ष 2001 में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और लोकसेवक के साथ मारपीट के मामले में पटना की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के साले साधु यादव के खिलाफ आरोप तय किए।

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प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने 29 जनवरी 2001 को शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में घटित इस मामले में भादंवि की धारा 448, 353, 506 और 347 के तहत साधु यादव के खिलाफ आरोप तय किए हैं। साधु पर परिवहन विभाग के तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक सीताराम पासवान का ट्रासफर आर्डर रुकवाने के लिए परिवहन विभाग के तत्कालीन आयुक्त सह सचिव एन के सिन्हा के कक्ष में अनाधिकार प्रवेश कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और लोकसेवक के साथ मारपीट करने का आरोप है।

पुलिस ने एन के सिन्हा के बयान पर 13 मार्च 2001 को साधु यादव के खिलाफ आरोपपत्र पत्र दाखिल किया था। वह इस मामले में अभी जमानत पर हैं।

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