अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथी टकला के खिलाफ पासपोर्ट जालसाजी मामले में आरोपपत्र दायर
मुहम्मद फारूक उर्फ फारूक टकला को दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आठ मार्च 2018 को गिरफ्तार किया गया था।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सीबीआइ ने अंतरराष्ट्रीय आतंकी दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी फारूक टकला के खिलाफ पासपोर्ट जालसाजी मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है। 1993 के मुंबई बम धमाके के बाद कानून के चंगुल से बचने के लिए उसने इसी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था।
मुहम्मद फारूक उर्फ फारूक टकला को दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आठ मार्च 2018 को गिरफ्तार किया गया था। उस समय वह एयर इंडिया के एक विमान से दुबई से पहुंचा था। माना जाता है कि इस अभियान को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अंजाम दिया था। उसके पास मिला पासपोर्ट (संख्या जे 6435628) मुश्ताक मुहम्मद मियां के नाम पर जारी था।
हाल ही में विशेष कोर्ट में दाखिल सीबीआइ के आरोपपत्र में कहा गया है कि फारूक ने 1991 में मुश्ताक की पहचान बना ली थी। उस समय उसने मुंबई में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) से इसी नाम पर पासपोर्ट लेने के लिए फर्जी सूचना मुहैया कराई थी। दुबई एवं खाड़ी देश के अन्य शहरों में रहने के लिए उसने इस पहचान का इस्तेमाल किया था। अधिकारियों ने कहा कि वह दाऊद के लिए काम करता था और उसने 1993 के मुंबई बम विस्फोट को अंजाम देने में मदद की थी। भारत की अपील के बाद 1995 में टकला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। फारुक टकला पर साजिश, मर्डर और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
बम धमाकों में हुई थी 257 लोगों की मौत
12 मार्च, 1993 को दोपहर करीब 1.29 बजे मुंबई की एयर इंडिया बिल्डिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, झावेरी बाजार, होटल सीरॉक और होटल जुहू सेंटर पर एक के बाद एक 12 धमाके हुए। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इन धमाकों में बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। इन धमाकों में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था।