एक भी योग्य वोटर न छूटे और अयोग्य का नाम मतदाता सूची में ना रहे, सीईओ ने चुनाव अधिकारियों को सख्त निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची में कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम न रहे। उन्होंने मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने और जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया ताकि सभी पात्र नागरिक शामिल हो सकें।

मतदाता सूची।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाताः कोई भी योग्य मतदाता का नाम छूटने न पाए और किसी भी अयोग्य वोटर का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो, यह बात मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल और नव नियुक्त पर्यवेक्षकों ने शनिवार को कही है।
सीईओ और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में मतदाता सूची के लिए नियुक्त किए पर्यवेक्षकों ने राज्य के सभी जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को साफ संदेश दिया है कि एक भी योग्य मतदाता का नाम सूची से बाहर न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही अयोग्य वोटरों का नाम भी सूची में न रहे इसे लेकर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है।
ज्ञात हो कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने बंगाल में 12 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, ताकि एसआइआर के गणना फार्म जमा होने के बाद मतदाता सूची में कहीं कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए निगरानी रखी जाए।

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