राजोआना के मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने की याचिका का केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट।
HighLights
केंद्र ने राजोआना की फांसी को उम्रकैद में बदलने का विरोध किया।
राजोआना पूर्व सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड का दोषी है।
दया याचिका पर देरी के आधार पर सजा बदलने की मांग।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने संबंधी याचिका का पुरजोर विरोध किया है। 1995 में बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी राजोआना की याचिका पर अदालत अगली सुनवाई 18 नवंबर को करेगी।
राजोआना 29 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। इनमें 15 साल से अधिक समय वह मृत्युदंड पाए कैदी के रूप में जेल में रहा है। उसने दया याचिका पर फैसला लेने में देरी के आधार पर मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने की मांग की है।
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम. नटराज ने जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और अपरेश कुमार सिंह की पीठ से कहा कि हम इस मामले में दलीलें देंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्रार्थना स्वीकार की जा सकती है। राजोआना की ओर से पेश अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की दया याचिका लंबित है।
