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'कोलकाता रेप केस में सहयोग नहीं कर रही ममता सरकार', सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र ने बंगाल की ममता सरकार पर सीआईएसएफ को सहयोग देने में असहयोग करने का आरोप लगाया है। दरअसल सीआईएसएफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है। केंद्र ने अदालत से राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की मांग की है।

By Agency Edited By: Manish Negi Updated: Tue, 03 Sep 2024 09:46 PM (IST)
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बंगाल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की सुरक्षा का दायित्व संभाल रहे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सहयोग देने में बंगाल सरकार पर असहयोग करने का आरोप लगाया।

बंगाल सरकार के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग

तृणमूल कांग्रेस सरकार के इस असहयोग को व्यवस्थागत कमजोरी का उदाहरण बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को पूरा सहयोग देने के लिए बंगाल सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे निर्देश

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को अस्पताल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या को भयानक करार देते हुए कई निर्देश जारी किए थे, जिनमें डॉक्टरों व अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्रोटोकॉल बनाने के लिए 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) की स्थापना शामिल थी।

इसके अलावा शीर्ष अदालत ने अस्पताल में भीड़ की हिंसा और वहां से कोलकाता पुलिस के भाग जाने के आरोपों पर गंभीरता से संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती का आदेश दिया था ताकि हड़ताली डाक्टर काम पर लौट सकें। मामले में दायर आवेदन में गृह मंत्रालय ने कहा है कि याचिका आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती से संबंधित है जिसमें छात्रावास भी शामिल हैं जहां रेजिडेंट डॉक्टर रह रहे हैं, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।