नीट-एसएस में अब 30 पर्सेंटाइल पर मिलेगी सुपर स्पेशियलिटी सीट, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह नीट-एसएस सीटों के लिए अर्हता पर्सेंटाइल को 50 से घटाकर 30 प्रतिशत करने पर सहमत है।

HighLights
केंद्र सरकार नीट-एसएस पर्सेंटाइल 50 से घटाकर 30 करने को सहमत
सुप्रीम कोर्ट को बताया, 1,857 सुपर स्पेशियलिटी सीटें अभी भी खाली हैं
कम पर्सेंटाइल से लगभग 6,000 और अभ्यर्थी योग्य हो जाएंगे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट)- सुपर स्पेशियलिटी (एसएस) सीटों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पर्सेंटाइल को मौजूदा 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने पर सहमत है।
शीर्ष अदालत के समक्ष केंद्र ने एक नोट में बताया कि नीट-एसएस काउंसलिंग का दूसरा चरण समाप्त होने के बाद भी 1,857 सुपर स्पेशियलिटी सीटें खाली पड़ी हैं और इनमें से बड़ी संख्या में सीटें बेहद विशेष मेडिकल और सर्जिकल विषयों से जुड़ी हैं।
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया, 'इस मामले में सभी हितधारकों के साथ बातचीत करके फिर से विचार किया गया है। उपलब्ध सुपर स्पेशियलिटी सीटें खाली न रहें और उपलब्ध ट्रेनिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नीट-एसएस के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल को मौजूदा 50 पर्सेंटाइल से घटाकर 30 पर्सेंटाइल किया जा सकता है।'
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिएटर ऐश्वर्या भाटी ने शीर्ष अदालत को बताया कि क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल घटाने से करीब छह हजार और अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए योग्य हो जाएंगे। इससे मौजूदा खाली सीटों के मुकाबले करीब तीन गुना अधिक अभ्यर्थियों का पूल तैयार होगा यानी 1,857 खाली सीटों के लिए लगभग छह हजार योग्य उम्मीदवार होंगे।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व में केंद्र से नीट-एसएस सीटों के लिए पर्सेंटाइल नहीं घटाने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
