केंद्र सरकार ने सभी विभागों से कहा, न्यूनतम कर्मचारियों के साथ करें काम
केंद्र सरकार अपने सभी विभागों के कर्मचारियों को पहले ही घर से काम करने की अनुमति दे चुकी है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को एक आदेश जारी कर न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार अपने सभी विभागों के कर्मचारियों को पहले ही घर से काम करने की अनुमति दे चुकी है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है, 'घर से काम कर रहे अधिकारियों को हर समय टेलीफोन और संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहना चाहिए। किसी आवश्यक कार्य के लिए अगर उन्हें बुलाया जाए तभी कार्यालय आना चाहिए।'
इसके मुताबिक, विभागाध्यक्ष आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक रोस्टर बना सकते हैं जिनमें सलाहकार, अनुबंधित और आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल होंगे। सिर्फ ऐसे कर्मचारियों को 23 मार्च से 31 मार्च तक कार्यालय आने के लिए भी कहा जा सकता है।
बता दें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति बिगड़ती जा रही है।इसके मद्देनजर देश के कई राज्यों और शहरों को लॉकडाउन किया जा रहा है। धारा 144 लगाई जा रही है और लोगों से ज्यादा से ज्यादा समय तक घरों में रहने को कहा जा रहा है।उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, जम्मू कश्मीर और नगालैंड में 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इनमें कई राज्यों में पूरे राज्य में लॉक डाउन की घोषणा की गई है, कुछ में कुछ जिलों में लॉकडाउन हुए हैं।
इसमें केरल 10, महाराष्ट्र 10 और मध्य प्रदेश के 9 जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया है। यूपी के 15 जिलों में 23 से 25 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। साथ ही मेट्रो का परिचालन भी सीमित होगा। इसमें दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, नोएडा मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो बंद किया गया है। रेलवे ने 31 मार्च रात 12 बजे तक के लिए सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं। सिर्फ मालगाड़ी चलेगी। हालांकि, उप नगरीय ट्रेनों और कोलकाता मेट्रो रेल की न्यूनतम सेवाएं जो बहुत जरूरी हैं, वह 22 मार्च रात 12 बजे तक जारी रहेंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में कल से 31 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है।