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विदेश से लौटे लोगों से होटल क्वारंटाइन की दोगुनी रकम लेने पर सख्त हुआ केंद्र, रुपये लौटाने का दिया निर्देश

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन सभी को सिर्फ सात दिनों तक ही क्वारंटाइन रहना है इसलिए उनकी शेष राशि वापस की जाएगी।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Tue, 26 May 2020 11:49 PM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 02:25 AM (IST)
विदेश से लौटे लोगों से होटल क्वारंटाइन की दोगुनी रकम लेने पर सख्त हुआ केंद्र, रुपये लौटाने का दिया निर्देश
विदेश से लौटे लोगों से होटल क्वारंटाइन की दोगुनी रकम लेने पर सख्त हुआ केंद्र, रुपये लौटाने का दिया निर्देश

नई दिल्ली, प्रेट्र। स्वदेश लौटने वाले भारतीयों को होटलों में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्वारंटाइन करने के लिए विदेशों से लौटे लोगों से 14 दिन के पैसे लेने मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है।

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केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्य के मुख्य सचिवों से कहा कि उन्हें पता चला है कि इन लोगों से भारत के लिए रवाना होने से पहले ही होटल के 14 दिनों की राशि क्वारंटाइन के नाम पर ले ली गई थी, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन सभी को सिर्फ सात दिनों तक ही क्वारंटाइन रहना है, इसलिए उनकी शेष राशि वापस की जाएगी। इसलिए सात दिन की राशि को वापस करने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।

बिना किसी देरी के वापस की जाए राशि

पत्र में आगे कहा गया, 'आपसे अनुरोध है कि संस्थागत क्वारंटाइन के लिए इस्तेमाल किए गए होटलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 14 दिनों के अग्रिम भुगतान किए गए लोगों की शेष राशि बिना किसी देरी के वापस की जाए।'

24 मई को जारी केंद्र सरकार की एसओपी के मुताबिक सभी यात्रियों को यह वचन देना होगा कि वे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहेंगे। इसमें सात दिन के संस्थागत पृथक-वास के लिए उन्हें भुगतान करना होगा और इसके बाद सात दिन वह होम क्वारंटाइन में रहेंगे। इसमें कहा गया था कि बेहद अपवाद स्वरूप और बाध्यकारी वजहों से ही घर पर 14 दिनों के क्वारंटाइन इजाजत दी जा सकती है और ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।


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