मनरेगा का फंड देरी से जारी करने पर केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। एक स्वयं सेवी संस्था ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि सूखा पीड़ित किसानों की मदद के लिए दी जाने वाली मनरेगा की रकम जारी करने में उसने देरी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश वकील ने आरोप को गलत बताया है, लेकिन अदालत ने केंद्र को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई अगले साल 18 जनवरी को की जाएगी।
जस्टिस मदन बी लोकुर व एनवी रामना की बेंच ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि वह हलफनामे की जरिये अदालत में अपना पक्ष रखें। स्वयं सेवी संस्था स्वराज अभियान का आरोप है कि फंड ट्रांसफर का आर्डर मिलने के बाद भी केंद्र ने पैसे को जारी करने में काफी देर लगाई।
संस्था ने अपने आरोपों के समर्थन में याचिका के साथ एक हलफनामा भी लगाया है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, बिहार, हरियाणा व छत्तीसगढ़ में सूखे की मार पड़ी। बावजूद इसके केंद्र पर्याप्त मदद जारी नहीं कर रहा।
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