केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की प्रोन्नति को दी मंजूरी, नियुक्ति प्रक्रिया पर चली लंबी खींचतान
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की प्रोन्नति की मंजूरी दी। बता दें कि कॉलेजियम ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति के लिए उच्च न्यायालय के तीन मुख्य न्यायाधीशों और दो न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी। File Photo
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की प्रोन्नति की मंजूरी दी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की प्रोन्नति को मंजूरी दी।' बता दें कि कॉलेजियम ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति के लिए उच्च न्यायालय के तीन मुख्य न्यायाधीशों और दो न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी।
#WATCH | I saw a media report today that stated- Supreme Court has given a warning...The Indian Constitution is our guide. No one can give a warning to anyone: Union Law Minister Kiren Rijiju in Prayagraj, UP pic.twitter.com/oyoDfzLzIS
— ANI (@ANI) February 4, 2023
पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्तियों को मंजूरी
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए जिन 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्तियों को मंजूरी दी, उनमें राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, पटना हाई के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज मिश्रा शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट में कार्य शक्ति बढ़ेगी
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इन पांच न्यायाधीशों के शपथ लेने के बाद न्यायालय की कार्य शक्ति 32 हो जाएगी। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत कार्य शक्ति सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सहित 27 है। जबकि इसकी क्षमता 34 है।