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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा-बाल कल्याण के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दे रहे योजनाएं

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनाथालयों और बाल कल्याण केंद्रों में रह रहे बच्चों के लिए अलॉट किए फंड के उचित इस्तेमाल के लिए अपनी योजनाएं देना शुरू कर दिया है।

By Manoj YadavEdited By: Published: Wed, 04 Apr 2018 11:27 AM (IST)Updated: Wed, 04 Apr 2018 11:30 AM (IST)
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा-बाल कल्याण के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दे रहे योजनाएं
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा-बाल कल्याण के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दे रहे योजनाएं

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनाथालयों और बाल कल्याण केंद्रों में रह रहे बच्चों के लिए अलॉट किए फंड के उचित इस्तेमाल के लिए अपनी योजनाएं देना शुरू कर दिया है।

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जस्टिस मदन बी.लोकुर और दीपक गुप्ता की खंडपीठ को सरकार ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्र फंड के उपयोग पर बातचीत कर रहा है। इस संबंध में इसी माह प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) चर्चा के लिए बैठक करेगा।

केंद्र की ओर से पेश होते हुए एडीशनल सोलीसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने बताया कि करीब 2.61 लाख बच्चे देश के 8500 चिल्डि्रेंस होम में रह रहे हैं। लेकिन उनके लिए गर साल संरक्षित धनराशि उन तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र के साथ ही बाल अधिकारों के राष्ट्रीय आयोग और बाल अधिकारों के राज्य आयोग को भी इस मुद्दे को देखना चाहिए।

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