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रेस्तरां के बिल में नहीं जुड़ेगा मनमाना सर्विस चार्ज, क्या है CCPA की गाइडलाइन?

Published: Sat, 18 Jul 2026 07:44 PM (IST)

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ग्राहकों की सहमति के बिना सर्विस चार्ज वसूलने वाले 41 रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई की है, इसे उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन बताया।

(यह तस्वीर AI से बनाई गई है)

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। रेस्तरां में खाने के बिल के साथ अपने-आप जोड़ा जाने वाला सर्विस चार्ज अब होटल और रेस्तरां संचालकों पर भारी पड़ेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने देशभर के 41 रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साफ कर दिया कि ग्राहक की सहमति के बिना सर्विस चार्ज वसूलना उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन और अनुचित व्यापारिक व्यवहार है।

यह कार्रवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर मिली शिकायतों के आधार पर शुरू की गई है। शिकायतों के साथ जमा बिलों की जांच में पाया गया कि कई रेस्तरां ग्राहकों से पूछे बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे, जो ग्राहकों की मंजूरी के बिना ऐसा करना कानूनन गलत है।

सर्विस चार्ज वसूलने पर होगी कार्रवाई

सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा है कि यदि किसी रेस्तरां में ग्राहकों की सहमति के बिना सर्विस चार्ज वसूला जाता है तो इसकी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1915 या एनसीएच प्लेटफार्म पर दर्ज कराएं। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण ने चायोस (सनशाइन टीहाउस प्राइवेट लिमिटेड) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को संबंधित ग्राहक से वसूला गया सर्विस चार्ज वापस करने और अपने सभी आउटलेट्स की बिलिंग प्रणाली में बदलाव करने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में किसी भी ग्राहक के बिल में सर्विस चार्ज या इसी तरह का कोई शुल्क अपने-आप न जुड़ सके।

इन रेस्टोरेंट के खिलाफ आदेश जारी 

सीसीपीए ने कैफे ब्लू बाटल (पटना), चाइना गेट रेस्टोरेंट, बार्बेक्यू नेशन, एफओओ अहमदाबाद, एलओपेरा फ्रेंच बेकरी और जोर्रो द लग्जरी नाइट क्लब समेत कई रेस्तरां के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किए हैं। अन्य शिकायतों की जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया भी जारी है।

प्राधिकरण ने कहा कि 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट भी अपने फैसले में सीसीपीए की सर्विस चार्ज संबंधी गाइडलाइन को सही ठहरा चुका है। अदालत ने स्पष्ट किया था कि रेस्तरां में सर्विस चार्ज की अनिवार्य वसूली कानून के खिलाफ है।

सभी होटल एवं रेस्तरां को सीसीपीए की गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही अदालत ने प्राधिकरण को इन नियमों को लागू कराने की कार्रवाई जारी रखने की अनुमति भी दी थी।

क्या है CCPA की गाइडलाइन?

सीसीपीए की 2022 में जारी गाइडलाइन के अनुसार कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने-आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता। सर्विस चार्ज किसी दूसरे नाम से भी नहीं लिया जा सकता।

ग्राहक को इसे देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और उसे साफ बताया जाना चाहिए कि सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक है तथा इसे देना या न देना ग्राहक के विवेक पर निर्भर करेगा। सिर्फ सर्विस चार्ज न देने के आधार पर ग्राहकों को सेवा देने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।