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CBI Vs CBI Case: सीबीआइ की चार्जशीट पर विशेष अदालत आज सुनाएगी अपना फैसला

CBI Vs CBI Case दिल्ली की एक विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित करते हुए कहा है कि सीबीआइ की चार्जशीट पर वह दोपहर 3 बजे अपना निर्णय सुनाएगी।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Sat, 07 Mar 2020 11:01 AM (IST)Updated: Sat, 07 Mar 2020 11:20 AM (IST)
CBI Vs CBI Case: सीबीआइ की चार्जशीट पर विशेष अदालत आज सुनाएगी अपना फैसला
CBI Vs CBI Case: सीबीआइ की चार्जशीट पर विशेष अदालत आज सुनाएगी अपना फैसला

नई दिल्ली, एजेंसियां। सीबीआइ बनाम सीबीआइ कथित भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सीबीआइ की चार्जशीट पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इसको लेकर आज कोर्ट फैसला सुना सकता है ।सीबीआइ ने पूर्व सीबीआइ अधिकारियों राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार के खिलाफ रिश्वत मामले में एफआईआर दर्ज की थी।

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CBI vs CBI alleged graft case: A special court reserves the order on CBI Chargesheet seeking cognizance on it. Order likely to be pass today. CBI had filed the chargesheet in the FIR related to former CBI officials Rakesh Asthana and Devender Kumar in a bribery case.

— ANI (@ANI) March 7, 2020

सीबीआई ने 15 अक्टूबर 2018 को राकेश अस्थाना के खिलाफ कथित रूप से उनके द्वारा जांच की गई एक अभियुक्त से रिश्वत लेने के लिए एक एफआईआर दर्ज की थी और मामले में क्लीन चिट दे दी थी।

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शनिवार को सीबीआई रिश्वत मामले में दायर चार्जशीट को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को हाल ही में क्लीन चिट दे दी गई थी। न्यूज एजेंसी पीटीआइ ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल के हवाले से बताया कि आज दोपहर 3 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

इससे पहले मामले में क्या हुआ ?

इससे पहले CBI बनाम CBI कथित भ्रष्टाचार के मामला में दिल्ली की एक विशेष अदालत में चार्जशीट पर विचार करने के दौरान, वर्तमान और पूर्व जांच अधिकारियों (IO) सतीश डागर और अजय कुमार बस्सी के बीच काफी कहासूनी हुई। डागर ने कहा कि उनकी पक्षपातपूर्ण जांच के कारण बस्सी को ओआई के पद से हटा दिया गया। 

पूर्व जांच अधिकारी (Investigating officer) एके बस्सी ने आरोप लगाया कि वर्तमान IO सतीश डागर ने CBI के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को क्लीन चिट देने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि अस्थाना के खिलाफ सबूत थे लेकिन, डागर ने उनका फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जब्त नहीं किए। 


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