CBI vs CBI Corruption case: 28 फरवरी तक सुनवाई स्थगित, CBI को केस से जुड़ी डायरी लाने का निर्देश
सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में विशेष अदालत ने सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।
नई दिल्ली, एएनआई। सीबीआई बनाम सीबीआई कथित भ्रष्टाचार मामले में बुधवार को विशेष अदालत ने 28 फरवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। इसी के साथ उन्होंने तत्कालीन जांच अधिकारी, अजय कुमार बस्सी को अपनी जांच अवधि के दौरान उनके द्वारा बनाए गए केस डायरी की व्याख्या करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने ये भी पूछा कि एजेंसी के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का मनोवैज्ञानिक एवं लाइ डिटेक्टर टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया। बता दें कि हाल ही में भ्रष्टाचार के मामले में अस्थाना को क्लीन चीट मिल गई थी।
सुबह हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच विवरण के संबंध में सीबीआई से पूछताछ की। हालांकि सुबह 12 बजे तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से हाल ही में दायर आरोप पत्र पर विचार भी किया।
जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई पर अदालत ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की संलिप्तता वाले भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की जांच पर नाखुशी जताई थी। गौरतलब है कि अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। दरअसल, दोनों को मामले में आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। इसी कारण उनके नाम आरोपपत्र के कॉलम 12 में लिखे गए थे।
इससे पहले 12 फरवरी को हुई सुनवाई में सीबीआई ने घूसकांड में दिल्ली हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद सीबीआई ने इस मामले में अपना पहला आरोप पत्र दिल्ली की विशेष अदालत के सामने पेश कर दिया था। आरोप पत्र में दुबई के व्यवसायी और कथित मिडिलमैन मनोज प्रसात का नाम आरोपी के तौर पर दिया गया था। सीबीआई के कहना है कि इस मामले में मनोज प्रसाद के दो सहयोगियों की जांच अभी बची हुई है।