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राजाभैया का नार्कोटेस्ट कराने पर सुनवाई 11 को

लखनऊ [जागरण संवाददाता]। कुंडा के सीओ जियाउल हक की हत्या की जांच कर रहे सीबीआइ विवेचक ने पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की उस अर्जी को अदालत में दाखिल किया है जिसमें उन्होंने स्वयं का नार्को/पॉलीग्राफी टेस्ट कराए जाने की स्वीकृत दी है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट [सीबीआइ] मिर्जा जीनत ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि नियत की है।

By Edited By: Published: Thu, 06 Jun 2013 05:26 PM (IST)Updated: Thu, 06 Jun 2013 11:03 PM (IST)
राजाभैया का नार्कोटेस्ट कराने पर सुनवाई 11 को

लखनऊ [जागरण संवाददाता]। कुंडा के सीओ जियाउल हक की हत्या की जांच कर रहे सीबीआइ विवेचक ने पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की उस अर्जी को अदालत में दाखिल किया है जिसमें उन्होंने स्वयं का नार्को/पॉलीग्राफी टेस्ट कराए जाने की स्वीकृत दी है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट [सीबीआइ] मिर्जा जीनत ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि नियत की है।

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अदालत के समक्ष विवेचक सुरेंद्र सिंह गुर्म ने प्रार्थना पत्र के साथ राजा भैया की उस अर्जी को संलग्न कर पेश किया है जिसमें कहा गया है कि इस मामले की विवेचना के दौरान सीबीआइ द्वारा पूछताछ की गई है तथा वह हमेशा ही सहयोग करने को तैयार रहे हैं। इसके अलावा वह नार्को/पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की स्वीकृत दे रहे हैं।

विवेचक ने कहा कि सीओ हत्या कांड में राजा भैया से पूछताछ में उन्होंने साफ कहा कि इस हत्याकांड में उनकी भूमिका नहीं है। फिर भी सच्चाई की जानकारी के लिए नार्कोटेस्ट कराने का निर्णय लिया गया है। अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि नियत की है।

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