एसबीआइ को 136 करोड़ की चपत, सीबीआइ ने दर्ज किए तीन मामले
जालसाजी करने वाली तीनों कंपनियों ने एसबीआइ को 136 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया है।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। सीबीआइ ने मुंबई की तीन कंपनियों के खिलाफ बैंक जालसाजी के तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। तीनों कंपनियों ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) को 136 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। यह जानकारी मंगलवार को एक अधिकारी ने दी।
पहला मामला टॉप वर्थ पाइप्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज किया गया है। कंपनी के निदेशक अभय नरेंद्र लोधा, शिशि शिवाजी हिराय, हर्षराज शांतिलाल बागमार, एसबीआइ के तत्कालीन अधिकारियों एजीएम त्याग राजू, उप प्रबंधक विलास नरहर अहिराओ, उप प्रबंधक मधुरा मंगेश सावंत पर बैंक को 56.81 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने आरोप लगाया गया है।
दूसरा मामला महीप मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों गजेंद्र सांडिम, हेमंत सांघवी और एसबीआइ के तीन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इन लोगों पर बैंक को 49.99 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
तीसरा मामला हर्ष स्टील ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों चेतन जितेंद्र मेहता और माधव रामचंद्र श्रृंगारे और एसबीआइ के तत्कालीन अधिकारियों एजीएम जगदीश कुलकर्णी और उप प्रबंधक सदानंद गिरकर के खिलाफ दर्ज किया गया है। इनपर बैंक को 30.13 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।