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CBI raids Indira Jaising: CBI छापेमारी पर भड़कीं इंदिरा जयसिंह, कहा- हमें टारगेट किया जा रहा है

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर के घर और दफ्तर पर सीबीआई ने छापेमारी पर भड़कते गई। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Thu, 11 Jul 2019 09:57 AM (IST)Updated: Thu, 11 Jul 2019 12:10 PM (IST)
CBI raids Indira Jaising: CBI छापेमारी पर भड़कीं इंदिरा जयसिंह, कहा- हमें टारगेट किया जा रहा है
CBI raids Indira Jaising: CBI छापेमारी पर भड़कीं इंदिरा जयसिंह, कहा- हमें टारगेट किया जा रहा है

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर के यहां सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई ने इंदिरा जयसिंह पर अपने एनजीओ के लिए विदेशी फंडिंग पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के घर और कार्यालयों (दफ्तरों) पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने दिल्ली में उनके आवास पर सीबीआई छापेमारी पर कहा है, 'श्री ग्रोवर और मुझे उन मानवाधिकार कार्यों के लिए टारेगट किया जा रहा है जो हमने वर्षों से किए हैं।'

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वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी(AAP) मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई छापेमारी की आलोचना की है।केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है, ' मैं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर के ऑफिस और घर पर सीबीआइ छापेमारी की निंदा करता हूं। कानून को अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन जो दिग्गज सारी ज़िन्दगी कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई साफ-साफ बदले की कार्रवाई है।'

बता दें, सीबीआई ने इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के मुंबई और दिल्ली दोनों जगह स्थित घर और दफ्तरों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर के खिलाफ विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने दंपत्ति पर विदेशी योगदान का दुरुपयोग करने और भारत के बाहर धन खर्च करने का आरोप लगाया है।

क्या है मामला ?
सुप्रीम कोर्ट ने मई में एनजीओ द्वारा विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) उल्लंघन के एक कथित मामले की जांच की स्थिति की मांग करने वाली याचिकाकर्ता वकील की वॉयस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर और उनके एनजीओ वकीलों के सामूहिक वकील को नोटिस जारी किए थे।इस मामले में उनके एनजीओ में योगदान शामिल है, जब इंदिरा जयसिंह 2009 और 2014 के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थीं, उस दौरान सीबीआई ने उनपर ये आरोप लगाया। एजेंसी के अनुसार, उस समय उसकी विदेश यात्राओं का खर्च गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना एनजीओ से था।


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