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विदेश मंत्रालय के डाटा से छेड़छाड़ कर 92 लाख की धोखाधड़ी, सीबीआइ ने दर्ज किया केस

सीबीआइ ने विदेश मंत्रालय के अनजान अधिकारियों और अन्य के खिलाफ विभिन्न जीपीएफ खातों से करीब 92 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए केस दर्ज किया है।

By Vikas JangraEdited By: Published: Fri, 13 Jul 2018 06:56 PM (IST)Updated: Fri, 13 Jul 2018 07:01 PM (IST)
विदेश मंत्रालय के डाटा से छेड़छाड़ कर 92 लाख की धोखाधड़ी, सीबीआइ ने दर्ज किया केस
विदेश मंत्रालय के डाटा से छेड़छाड़ कर 92 लाख की धोखाधड़ी, सीबीआइ ने दर्ज किया केस

नई दिल्ली [आइएएनएस]। सीबीआइ ने विदेश मंत्रालय के अनजान अधिकारियों और अन्य के खिलाफ विभिन्न जीपीएफ खातों से करीब 92 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए केस दर्ज किया है। धोखाधड़ी का खुलासा मंत्रालय के अकाउंट कंट्रोलर की आंतरिक जांच के दौरान हुआ। मंत्रालय ने ये आंतरिक जांच सीबीआइ की ओर से शिकायत मिलने पर कराई थी।

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मंत्रालय की ओर से दी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चार बार धोखाधड़ी से करीब 91.90 लाख रुपये निकाले गए हैं। ये पैसे 23 अगस्त 2017, 5 सितंबर 2017, 23 अक्टूबर 2017 और दो फरवरी को अलग-अलग जीपीएफ खातों से दक्षिणी दिल्ली स्थित बैंक ऑफ इंडिया की सफदरजंग ब्रांच, यूपी के बरेली स्थित केनरा बैंक ब्रांच, दक्षिणी दिल्ली में साकेत स्थित एक्सिस बैंक ब्रांच और गुवाहाटी में जीएस रोड ब्रांच से निकाले गए हैं। शुरुआत में पहले दो बार में 25-25 लाख रुपये, तीसरी बार 21.90 लाख रुपये और चौथी बार 20 लाख रुपये निकाले गए हैं। शिकायत के मुताबिक 7 जून को इस कथित घोटाले का पता चला जब एक बार फिर धोखाधड़ी से 22 लाख रुपये निकालने की कोशिश की गई।

ऐसे पकड़ा गया फ्रॉड
जब, पांचवीं बार फिर से करीब 22 लाख रुपये निकालने की कोशिश की गई लेकिन जीपीएफ खाताधारक का नाम न मिलने के कारण बैंक ने पेमेंट रोक दी। शिकायत में कहा गया है, 'आंतरिक समीक्षा के दौरान, यह पता चला है कि कॉम्पैक्ट डेटा बेस (सॉफ्टवेयर जिसमें प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्विस ऑफ अकाउंट्स का संचालन होता है) के साथ छेड़छाड़ की गई है और धोखाधड़ी के लिए कुछ डेटा फ़ील्ड बदल दिए गए हैं।'

यह भी देखने में आया है कि धोखाधड़ी वाले जीपीएफ दस्तावेजों पर संबंधित अथॉरिटीज़ के जाली हस्ताक्षर थे और गलत फाइल नंबर दिए गए थे। यह भी पता चला है कि जिन बैंक खातों के जरिए धोखाधड़ी की गई है वह किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है, न कि जीपीएफ लाभार्थी के खाते हैं। यह भी माना जा रहा है कि यह सभी धोखाधड़ी किसी अन्य देश से अंजाम दी गई हो।

मामला दर्ज
फिलहाल, सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी, भारतीय दंड संहिता की आधिकारिक स्थिति के दुरुपयोग और सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अज्ञात अधिकारियों और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।  


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