वकील आनंद ग्रोवर और उनके NGO के खिलाफ विदेशी चंदे के दुरुपयोग का मामला दर्ज
सीबीआइ ने लॉयर्स कलेक्टिव एनजीओ और उसके अध्यक्ष व वकील आनंद ग्रोवर के खिलाफ एफसीआरए उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। ग्रोवर पर विदेशी चंदा लेने में नियमों के उल्लंघन का आरोप है।
नई दिल्ली, आइएएनएस/प्रेट्र। सीबीआइ ने कहा है कि उसने मुंबई के एनजीओ 'लॉयर्स कलेक्टिव' और उसके अध्यक्ष व प्रख्यात वकील आनंद ग्रोवर के खिलाफ 'फॉरेन कांट्रिब्यूशन रेग्यूलेशन एक्ट' (एफसीआरए) उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। आनंद ग्रोवर पर विदेशी चंदा को हासिल करने में नियमों के उल्लंघन का आरोप है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने विगत 13 जून को गृह मंत्रालय से इस संबंध में एक रिपोर्ट मिलने के बाद आनंद ग्रोवर के खिलाफ एफसीआरए, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि ग्रोवर ने विदेशी चंदे का दुरुपयोग किया है। प्रख्यात वकील आनंद ग्रोवर सामाजिक क्षेत्र में अपने कार्यो के लिए जाने जाते हैं। वह पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह के पति हैं।
सीबीआइ ने आनंद ग्रोवर और उनके एनजीओ लायर्स कलेक्टिव और उनके अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मंत्रालय की शिकायत के अनुसार, जोकि अब एफआइआर का भी हिस्सा है, एनजीओ ने वर्ष 2006-07 और वर्ष 2014-15 के बीच 32.39 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा हासिल किया था। इसमें कई अनियमितताएं बरती गईं जिससे एफसीआरए का उल्लंघन हुआ है।
मंत्रालय का कहना है कि उपलब्ध जानकारी और एनजीओ के रिकार्ड की जांच के बाद पता चला है कि एफसीआरए, 2010 के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। 19 से 23 जनवरी, वर्ष 2016 के बीच एनजीओ के दस्तावेजों और एकाउंट्स की जांच के बाद मंत्रालय से एनजीओ से सवाल भी किए लेकिन कोई सही जवाब नहीं मिला।
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