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पीएनबी घोटाले को आंकने में नाकाम रही सीबीआइ

सीबीआइ ने नीरव मोदी और दूसरे आरोपियों के ठिकानों पर दनादन छापा मारा। उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी कराया।

By Manish NegiEdited By: Published: Thu, 15 Feb 2018 10:53 PM (IST)Updated: Thu, 15 Feb 2018 10:53 PM (IST)
पीएनबी घोटाले को आंकने में नाकाम रही सीबीआइ
पीएनबी घोटाले को आंकने में नाकाम रही सीबीआइ

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सीबीआइ की एफआइआर के दो हफ्ते बाद 11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले सामने आने से देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सीबीआइ ने नीरव मोदी और दूसरे आरोपियों के ठिकानों पर दनादन छापा मारा। उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी कराया। लेकिन, वह घोटाले की गंभीरता को आंकने में विफल रही। शायद यही कारण है कि सरकार को छुट्टी के दिन ईडी को सक्रिय करना पड़ा।

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दरअसल, पीएनबी ने 29 जनवरी को ही नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और उनकी कंपनियों द्वारा लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की आड़ में घोटाले की शिकायत की थी। इस पर सीबीआइ ने 31 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली। इसके दो दिन बाद तीन और चार फरवरी को आरोपियों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई। नीरव मोदी और तीन दूसरे आरोपियों के खिलाफ चार फरवरी को लुक आउट नोटिस भी जारी करा दिया गया। लेकिन, सीबीआइ के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि छापे में उसे नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के 11,400 करोड़ रुपये के घोटाले की भनक क्यों नहीं लगी? पीएनबी और आरोपियों के ठिकानों से सात दर्जन से अधिक दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। अब सीबीआइ सफाई देती फिर रही है कि उसकी जांच केवल 280 करोड़ रुपये के घोटाले की शिकायत से जुड़े दस्तावेज जब्त करने तक सीमित थी।

शायद यही कारण है कि सरकार ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के बजाय आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए ईडी पर भरोसा किया। छुट्टी के दिन भी ईडी का दफ्तर खुलवाकर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया गया। एक दिन की सक्रियता से ही घोटाले की आधी रकम बरामद भी कर ली गई। सीबीआइ की यही हालत विजय माल्या के खिलाफ जांच के दौरान भी हुई थी। जब लंबे जांच के बावजूद सीबीआइ माल्या के खिलाफ कार्रवाई करने और उसे देश छोड़कर भागने से रोकने में बुरी तरह विफल रही थी।


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