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केरल के कैथोलिक पादरी को नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म मामले में 60 साल की जेल

सुनवाई के दौरान पीडि़त और उसकी मां मुकर गए थे, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने पहले एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई जारी रखी और फैसला सुनाया।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sat, 16 Feb 2019 06:24 PM (IST)Updated: Sat, 16 Feb 2019 06:24 PM (IST)
केरल के कैथोलिक पादरी को नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म मामले में 60 साल की जेल
केरल के कैथोलिक पादरी को नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म मामले में 60 साल की जेल

कन्नूर (केरल), आइएएनएस। केरल के 51 वर्षीय कैथोलिक पादरी रोबिन वडक्कुमचेरी को नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने और यौन उत्पीड़न के तीन अलग-अलग मामलों में 60 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट में इस मामले में सह आरोपी बनाए गए कान्वेंट के एक अन्य पादरी और एक महिला को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

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नाबालिगों से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के तीन अलग-अलग मामलों में सुनाई गई सजा

थालासेरी के न्यायाधीश पीएन विनोद ने वायनाड जिले के मनान्थवाडी डायोसिस के पादरी पर 2016 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि बाद में लड़की गर्भवती हो गई थी। पादरी पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया था।

27 फरवरी, 2017 को कोच्चि हवाई अड्डे के पास से किया गया था गिरफ्तार

दरअसल, पादरी वडक्कुमचेरी कन्नूर में चर्च के अंतर्गत चलने वाले स्कूल का मैनेजर भी था। इसी स्कूल में पीडि़त 11 वर्षीय बच्ची पढ़ती थी। पादरी को 27 फरवरी, 2017 की रात को कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास से उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वह देश से बाहर भागने की फिराक में था।

स्कूली बच्चों के बीच काम करने वाली चाइल्डलाइन एजेंसी ने पादरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 7 फरवरी, 2017 को चर्च द्वारा संचालित अस्पताल में लड़की द्वारा बच्चे को जन्म देने के बाद पादरी दबाव में आ गया। हालांकि सुनवाई के दौरान पीडि़त और उसकी मां मुकर गए थे, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने पहले एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई जारी रखी और फैसला सुनाया।


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