बिल्ली का खाना लाने के लिए पुलिस ने नहीं दिया लॉकडाउन पास, नाराज शख्स ने दायर की याचिका
लॉकडाउन में बाहर जाने का पास नहीं मिलने से नाराज केरल के शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
कोच्चि (केरल), एएनआइ। भारत में कोरोना वायरस के खतरे के कारण 21 दिवसिय लॉकडाउन लगाया गया है। सरकरा ने लोगों से घरों के अंदर ही रहने की अपील की है। इस बीच लॉकडाउन में बाहर जाने का पास नहीं मिलने से नाराज केरल के शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। शख्स का अरोप है कि पुलिस ने उसे पालतू बिल्ली का खाना लाने के लिए लॉकडाउन पास नहीं दिया।
याचिकाकर्ता एन प्रकाश तीन बिल्लियों के मालिक हैं। पुलिस द्वारा बिल्ली का भोजन खरीदने के लिए वाहन पास नहीं मिलने से वो परेशान हैं। याचिका में उन्होंने कहा है कि वह अपनी बिल्लियों को 'मेओ-परसियन' नामक बिस्कुट खिलाते हैं, जिसमें मांस के टुकड़े होते हैं। वह एक शाकाहारी है और उनके घर में मांसाहारी भोजन नहीं पकाया जाता है। उन्होंने बताया कि 'मेओ-परसियन' के 7 किलोग्राम का एक पैकेट बिल्लियों के लिए तीन हफ्ते के लिए पर्याप्त होता है।
उन्होंने कहा कि बिल्लियों के खाने का स्टॉक खत्म हो जाने के बाद उन्होंने 4 अप्रैल को कोचीन पेट हॉस्पिटल जाने के लिए के लिए वाहन पास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। याचिका में कहा गया है कि धारा 3 और 11 के तहत पालतू पशुओं के लिए क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत भोजन और आश्रय का अधिकार है।
बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहा हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 12 घंटों के दौरान देश में कोरोना वायरस के 490 मामले सामने आए हैं। इसके बाद भारत में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 4067 तक पहुंच गई है। जबकि जानलेवा बीमारी के कारण देश भर में 109 लोगों की मौत हो चुकी है।
देश में कोरोना वायरस के 3666 सक्रिय मामले हैं। इसमें से 292 लोगों के ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। महाराष्ट्र ने अब तक सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। यहां संक्रमित लोगों की संख्या 690 हो गई है। इसके बाद तमिलनाडु में 571 कोरोना के मरीज और दिल्ली 503 मामले दर्ज किए गए हैं।