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लॉकडाउन में पूरा वेतन देने का मामला: SC का केंद्र को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 जून तक फैसला सुरक्षित

इस मामले में जिन कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर रोक है वह रोक जारी रहेगी।

By Nitin AroraEdited By: Published: Thu, 04 Jun 2020 02:49 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jun 2020 02:49 PM (IST)
लॉकडाउन में पूरा वेतन देने का मामला: SC का केंद्र को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 जून तक फैसला सुरक्षित
लॉकडाउन में पूरा वेतन देने का मामला: SC का केंद्र को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 जून तक फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, माला दीक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के ग्रह मंत्रालय के आदेश को चुनौती देने वाली एमएसएमई कंपनियों की याचिका पर 12 जून तक फैसला किया सुरक्षित। इस बीच जिन कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर रोक है वह रोक जारी रहेगी।

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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब कर्मचारियों के काम वाली जगह को छोड़कर अपने गृहराज्यों की ओर पलायन करने से रोकने के मंशा के तहत तब अधिसूचना जारी की गई थी। हालांकि, कुल मिलाकर यह मामला कर्मचारियों और कंपनी के बीच का है और सरकार इसमें दखल नहीं देगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जो अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थता जता रहे कुछ उद्योगों ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लॉकडाउन से जुड़े सरकार के नए नोटिफिकेशन में लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने की शर्त को हटा दिया गया है।

बता दें कि लॉकडाउन में पूरा वेतन देने के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 17 मई को नई अधिसूचना जारी हुई है जिससे पुरानी 29 मार्च की अधिसूचना समाप्त हो गई है, जिसे यहां चुनौती दी गई है। कुछ उद्योगों ने लॉकडाउन में पूरा वेतन देने के 29 मार्च के आदेश को चुनौती दी है।

29 मार्च के आदेश में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान सभी नियोक्ता, चाहे वह उद्योग में हों या दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में हों, अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान नियत तिथि पर, बिना किसी कटौती के करेंगे। हालांकि, सरकार लॉकडाउन के दौरान काम नहीं कर पा रहे कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का पुराना निर्देश वापस ले लिया है। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है और गृह सचिव ने लॉकडाउन लगाये जाने के कुछ ही दिन बाद 29 मार्च को जारी दिशानिर्देश में सभी कंपनियों व अन्य नियोक्ताओं को कहा था कि वे प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी महीना पूरा होने पर सभी कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के पूरा वेतन दें।


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