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राज ठाकरे के विरुद्ध लखनऊ में परिवाद दायर

लखनऊ। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने बुधवार को लखनऊ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी [सीजेएम] के समक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना [मनसे] के अध्यक्ष राज ठाकरे के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत परिवाद दायर किया है। ठाकुर ने परिवाद में कहा कि राज ठाकरे द्वारा अनवरत रूप से देश के कानू

By Edited By: Published: Wed, 05 Sep 2012 09:27 PM (IST)Updated: Wed, 05 Sep 2012 10:01 PM (IST)
राज ठाकरे के विरुद्ध लखनऊ में परिवाद दायर

लखनऊ। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने बुधवार को लखनऊ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी [सीजेएम] के समक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना [मनसे] के अध्यक्ष राज ठाकरे के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत परिवाद दायर किया है।

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ठाकुर ने परिवाद में कहा कि राज ठाकरे द्वारा अनवरत रूप से देश के कानून को धता बताते हुए विधि विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। उन्होंने संगीत रिएलिटी शो सुर क्षेत्र को लेकर देश की प्रसिद्ध गायिका आशा भोंसले और टीवी चैनलों को पाकिस्तानी गायक और प्रतियोगी को नहीं शामिल करने की धमकी दी।

परिवाद के अनुसार ठाकरे ने महाराष्ट्र में रहने वाले एक-एक बिहारी को घुसपैठिया करार देकर भगाने की बात कही और हिंदी समाचार चैनलों को बंद करवाने की धमकी दी।

नूतन ठाकुर ने कहा कि राज ठाकरे देश के कानून को कुछ नहीं समझते हैं और लगातार भारतीय दंड संहिता [आईपीसी] की धारा 153, 153ए, 153 बी, 504, 505 एवं 506 के अंतर्गत अपराध कर रहे है इसलिए उन्हे दंडित किया जाए।

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