अर्णब गोस्वामी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज
अर्णब गोस्वामी और दो अन्य लोगों के खिलाफ बांद्रा स्थित मस्जिद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया है।
मुंबई, प्रेट्र। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी और दो अन्य लोगों के खिलाफ बांद्रा स्थित मस्जिद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि गोस्वामी ने टीवी शो में मस्जिद की तस्वीर प्रदर्शित की और 14 अप्रैल को इसके बाहर बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर सवाल उठाया। इस शो का प्रसारण 29 अप्रैल को किया गया।
मस्जिद के बाहर भीड़ इकट्ठा होने पर टीवी शो में उठाया था सवाल
उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल को बांद्रा में सैकड़ों प्रवासी मजदूर इकट्ठा हुए थे और वे अपने मूल स्थानों पर वापस जाने के लिए परिवहन व्यवस्था की मांग कर रहे थे। रजा एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी के सचिव इरफान अबुबकर शेख ने शनिवार को दक्षिण मुंबई के पायधोनी पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज कराई। उन्होंने रविवार को प्रेट्र से कहा, अर्णब ने अपने शो के माध्यम से एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की।
यह शो 29 अप्रैल को प्रसारित किया गया था, जबकि यह घटना 14 अप्रैल को हुई थी। प्राथमिकी में शेख ने कहा कि संबंधित मस्जिद का उस भीड़ से कोई संबंध नहीं है, जो 14 अप्रैल को इकट्ठी हुई थी। इससे पहले अर्णब गोस्वामी से मुंबई पुलिस 27 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ मानहानि का बयान देने के एक मामले में करीब 12 घंटे पूछताछ कर चुकी है।
पालघर में संतों की हत्या के मामले में सोनिया गांधी की चुप्पी पर उठाए थे सवाल
महाराष्ट्र के पालघर में हुई दो संतों समेत तीन लोगों की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई। टीबी पर बहस करते अर्णब गोस्वामी ने पूछा था कि इस हत्याकांड पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस घटना पर चुप क्यों हैं। इसके बाद महाराष्ट्र समेत पूरे देश में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ काफी संख्या में मामले दर्ज किए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी को अग्रिम जमानत अर्ज़ी दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया था यानी तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिपब्लिक टीवी के दफ्तर को सुरक्षा देने के लिए भी कहा था।
अर्णब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर हमला
ज्ञात हो कि 22 अप्रैल की रात अर्णब गोस्वामी अपनी पत्नी के साथ लोअर परेल स्थित स्टूडियो से घर लौट रहे थे, उसी समय बाइक सवार दो युवकों ने उनकी कार के आगे आकर बाइक रोक दी और बंद खिड़की पर मुक्के से प्रहार करने लगे। युवकों ने कार पर स्याही भी फेंकी। तब तक अर्णब के पीछे दूसरी कार में चल रहे उनके अंगरक्षकों ने तुरंत आकर दोनों युवकों को पकड़ लिया और उन्हें एनएम जोशी मार्ग पुलिस को सौंप दिया गया। बाद में दोनों युवकों को कोर्ट से जमानत मिल गई।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने की थी हमले की निंदा
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी करते हुए रिपब्लिक टीवी चैनल के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी और उनकी पत्नी के खिलाफ शारीरिक हमले की निंदा की गई थी । बयान में कहा गया कि किसी भी शारीरिक हमले, किसी भी पत्रकार के खिलाफ घृणा या मौखिक दुर्व्यवहार के लिए उकसाना एक निंदनीय कार्य है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा था कि यह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। आपको बता दें कि अर्णब गोस्वामी पर हमले की इस घटना पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हमले की निंदा की।